उत्तर प्रदेश

सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले व्यक्तियों को एक मुश्त रकम जमा करने पर मिलेगी छूट !

मैनुपरी  22 दिसम्बर, 2022 – जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदे्न जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. अषोक कुमार ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कमर्चारी वित्त एवं विकास निगम योजनान्तगर्त जिन व्यक्तियों द्वारा माजिर्न मनी ऋण प्राप्त किया है तथा माजिर्न मनी ऋण की अदायगी निधार्रित अवधि में जमा नहीं की गयी है। उन्हे एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज$चक्रवृद्धि ब्याज माॅफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण जमा करने की सुविधा ‘‘नवीन एकमुश्त समाधान‘‘ योजनान्तगर्त लाभ प्राप्त कर खाता बन्द करा सकते है।

प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि के द्वारा दि. 15.12.2022 से 30 जून 2023 तक ही छूट दी जायेगी। उक्त योजनाओं में माजिर्न मनी ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एकमुश्त बकाया धनराशि कायार्लय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि में दि. 15.12.2022 से 30 जून 2023 तक जमा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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