प्रयागराज में 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी । वाराणसी (bail of the inspector) के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने 10 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोपी प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने की श्रृंगवेरपुर चौकी प्रभारी आशीष कुमार राय की जमानत अर्जी खारिज (bail of the inspector) कर दी।
तब जाकर अयोध्या ने एंटी करप्शन की टीम से गुहार लगाई। एंटी करप्शन की ट्रेप टीम ने बीती 23 अगस्त को श्रृंगवेरपुर चौकी से 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए दरोगा आशीष को रंगेहाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जमानत अर्जी के विरोध में अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने घटना के दो माह तक मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की थी। विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बीती 24 अगस्त को प्रयागराज के फाफामऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता अयोध्या प्रसाद उर्फ जोधा ने बीती 17 अगस्त को शिकायती पत्र दिया था। उल्टे शिकायतकर्ता को ही शांति-भंग के आरोप में गिरफ्तार कर एसडीएम सोराव के यहां भेजा था। यह मनमानी के साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ भी था।
अदालत ने आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए खारिज कर दी। आरोप है कि दरोगा आशीष ने अयोध्या को धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम मुकदमे में बढ़ा देंगे। भयभीत होकर अयोध्या ने 10 हजार रुपए बीती 12 अगस्त को दिया। इसके बाद दरोगा आशीष ने 10 हजार रुपए और मांगे।