हालिया हमले में घायल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को बदनाम करने को लेकर इमरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं, लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई है।
पाक सेना ने शुक्रवार को पाक सरकार से आग्रह किया कि वह पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। खान ने अपनी हत्या के प्रयास में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगाया है। इसे लेकर इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, पीटीआई अध्यक्ष द्वारा सेना व खासतौर से एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ निराधार और गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाए हैं। ये बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। इसलिए पाक सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इमरान खान के आरोपों की जांच करे और सेना व उसके अधिकारियों को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
इमरान खान को गुरुवार को पंजाब प्रांत में वजीराबाद में उनके लंबे मार्च के दौरान एक हमलावर ने गोली मारी थी। उन्हें चार गोलियां लगी थीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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तीन लोगों के इशारे पर चलाई गई गोलियां : इमरान खान
खान ने उन पर हमले को लेकर आरोप लगाया है कि पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और आईएसआई के एक शीर्ष जनरल मेजर जनरल फैसल समेत तीन लोगों के इशारे पर उन पर गोलियां चलाई गईं। खान के आरोपों का खंडन करते हुए, डीजी आईएसपीआर ने एक बयान में कहा कि पाक सेना एक पेशेवर और अनुशासित संगठन है। इसका उसे गर्व है। उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के गैर कानूनी कृत्यों की जांच व न्याय का पूरा तंत्र है।
संसद की सदस्यता और चुनाव लड़ने का अधिकार पहले ही खो चुके
इमरान खान पहले ही संसद की सदस्यता और चुनाव लड़ने का अधिकार खो चुके हैं। अब उनका पीटीआई अध्यक्ष पद भी जा सकता है। पीएम रहते हुए प्राप्त सरकारी उपहारों को बेचने के मामले के दोषी ठहराए गए इमरान खान को चुनाव आयोग ने संसद की सदस्यता से बेदखल कर दिया है और चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इमरान खान को पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की सहमति दे दी है।