निवार्चन के संबंध में कोई भी शिकायत है तो विभाग द्वारा दीये गए नम्बर पर कॉल कर शिकायत करें:– जिलाधिकारी
मैनपुरी 23 नवम्बर, 2022- जिला निवार्चन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने लोकसभा उप निवार्चन-22 का निवार्चन लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि भारत निवार्चन आयोग द्वारा निधार्रित आदर्श आचार संहिता का काड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। प्रचार हेतु छपने वाले पम्पलेट, हैण्डबिल पर मुद्रक, प्रिन्टिग प्रेस का नाम, संख्या अंकित होना अनिवार्य है। बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये प्रचार सामग्री का प्रकाशन न करायें। प्रचार वाहन की परमीशन के समय वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, उसके ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति उपलब्ध करानी होगी। उन्होने कहा कि संविधान ने सभी प्रत्याशियो को वोट मांगने, सभी मतदाताओ को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्रदत्त किया है। मतदाताओं, उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करना,
मताधिकार करने आने वाले व्यक्ति को निभीर्क, स्वतंत्र वातावरण में मताधिकार करने की स्वतंत्रता प्रदान करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी को निवार्चन के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी के संज्ञान में लायें यदि फिर भी निस्तारण न हो तो उप जिला निवार्चन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जिला निवार्चन अधिकारी के संज्ञान में लायें, शिकायत प्रकोष्ठ कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 05672- 297650, 297651, 297652 पर शिकायत दर्ज करायें। शिकायत तथ्यों सहित करें, झूठी शिकायत न करें यदि शिकायत सत्य पाई गई तो प्रभावी कायर्वाही होगी।
जिलाधिकारी ने राजनैतिक दल को आदर्श आचार संहिता का काड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये
जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि भारत निवार्चन आयेाग ने इस्टांग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रू एप, टिकटाॅक, व्हाट्स एप, फेसबुक, वाइसमैसेज आदि को सोशल मीडिया माना है। सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, हेट स्पीच, मतदाताओं को लुभाने सम्बन्धी खबरों पर संज्ञान लिया जाने के निदेर्श दिये है। सोशल मीडिया पर गठित समिति द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म की सतत निगरानी की जा रही है। उन्होने कहा कि लोकसभा उप निवार्चन-2022 में पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सटीर्फिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।
जो विभिन्न स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचारो पर नजर रहेगी, यदि कोई समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में पाया जायेगा तो उस पर कायर्वाही करेगी यदि आचार संहिता का उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में आये तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओ में प्रभावी कायर्वाही की जायेगी। उन्होने कहा कि धन देकर न्यूज छापने को अपराध घोषित किया है, बिना पूर्व प्रमाणन के किसी भी इलैक्ट्रानिक चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा, कोई भी केबिल आपरेटर, टीवी चैनल, सोशल, प्रिंट मीडिया पर इसका उल्लंघन करते पाया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कायर्वाही की जायेगी।
श्री सिंह ने कहा कि वाहनों, जनसभा आदि की अनुमति हेतु जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है जहां से सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर तत्काल अनुमति मिलेगी। उन्होने कहा कि निवार्चन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी निदर्लीय प्रत्याशी के द्वारा किसी अन्य के पक्ष में प्रचार किया या अपने वाहन किसी के प्रचार में लगाये तो ऐसे अभ्यथिर्यों के विरूद्ध प्रभावी कायर्वाही कर निवार्चन आयोग के संज्ञान में लाया जायेगा।