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मान सरकार ने दी बड़ी राहत , प्लॉट रजिस्ट्री के लिए अब नहीं लगेगी NOC
पंजाब – पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्यपाल ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कालोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
- अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं
- मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
- राज्यपाल ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) को दी मंजूरी
हजारों लोगों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कॉलोनाइजर अवैध तरीके से पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी करतूतों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के खराब शासन के दौरान अवैध कॉलोनियों में वृद्धि हुई थी क्योंकि पहले के शासकों ने अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दिया था।
उन्होंने कहा कि इस कानून से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने गलती से अपनी मेहनत की कमाई को अवैध कालोनियों में लगा दिया था। भगवंत मान ने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कालोनियों के कारण वे मुश्किलों में फंस गए।