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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

हरिद्वार नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ द्वारा सोमवार को जारी किया गया।
क्या है मामला
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि:
राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को नई आरक्षण नियमावली जारी की।
इसके बाद 11 जून को पुराने आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई।
इससे कई पंचायत सीटें लगातार चार बार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान और चुनावी नियमों के विरुद्ध है।
सरकार और आयोग का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस विषय से संबंधित कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट की एकलपीठ में भी लंबित हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ में दाखिल याचिका में 9 जून को जारी नई आरक्षण नियमावली को भी चुनौती दी गई है, जबकि एकलपीठ में केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।
चुनाव आयोग की अधिसूचना पर भी लगी रोक:
गौरतलब है कि 22 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता के जरिए 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी। आयोग ने बताया था कि:
अधिसूचना 21 जून को जारी की जानी थी।
मतदान दो चरणों में होना प्रस्तावित था।
19 जुलाई को मतगणना होनी थी।
लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक कोई भी चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संदर्भ में विस्तृत जवाब मांगा है।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर सरकार की तैयारियों में गंभीर खामियां हैं। अब चुनावी गतिविधियों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं सुना देता ।

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