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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दी राहत, 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को मिली हरी झंडी !

चंडीगढ़- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पंजाब सरकार को राहत देते हुए एकल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत बेंच ने 2021 में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर एवं जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब सरकार और चयनित उम्मीदवारों की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है।

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दरअसल हाईकोर्ट ने एकल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत 2021 में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती भर्ती में किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है।

  • हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दी बड़ी राहत
  • हाईकोर्ट ने एकल बेंच के आदेश को किया रद्द
  • कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को दी हरी झंडी

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