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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार (Bail) के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम की जमानत (Bail) याचिका पर आज सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यासिक हिरासत में हैं।

स्पेशल जज गीतांजलि की बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इसी केस के दो आरोपियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को जमानत दे दी थी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र को विकृत व्यक्ति घोषित करने और उन्हें विधायक और एक मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

याचिका में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति विकृत दिमाग का है तो उसे विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

याचिका दायर करने वाले आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने खुद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने यह घोषणा की थी कि उन्होंने कोरोना के कारण अपनी याददाश्त खो दी है। इसलिए एक विधायक के रूप में उन्हें अपना कार्यकाल जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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