आदिवासी भू-विस्थापितों की याचिका सुनवाई स्वीकार

सरगुजा । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (accept hearing) ने आदिवासी भू-विस्थापितों की याचिकाओं को देरी से दाखिल करने और मेरिट नहीं होने की बात कहकर खारिज (accept hearing) कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी भूमि अधिग्रहण 2017-18 में कोल बेअरिंग एक्ट के तहत किया गया था।
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सितंबर 2020 में याचिका दायर की गई खदान का हस्तांतरण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने निजी कंपनी को कर दिया है कोल बेअरिंग एक्ट से केवल केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी को ही जमीन अधिग्रहित हो सकती है।
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भूमि अधिग्रहण के प्रावधान लागू नहीं करने से प्रभावितों को बड़ा नुकसान हो रहा है। वन अधिकार कानून और पेसा अधिनियम की भी अवहेलना की गई है। प्रकरण की सुनवाई जल्द करने की मांग को स्वीकार कर लिया। परसा कोल ब्लॉक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।