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आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी

जयपुर। इस (guideline) बार प्रदेश के केवल 31 जिलों में ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस दिए गए। 2 घंटे आतिशबाजी-पटाखे चला सकेंगे, क्रिसमस, न्यू ईयर पर भी ऐसी ही पाबंदी गृह विभाग की गाइडलाइन में ग्रीन आतिशबाजी (guideline) के लिए टाइम स्लॉट तय किया है।दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी।

एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जाएगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयर क्वालिटी के डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने पर जिला प्रशासन फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए हम बाध्य हैं। पर्व,त्योहारों पर लोग खुशी से सेलिब्रेट कर सकें इसलिए ग्रीन पटाखों और ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है।

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