सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट)के इस फैसले को पलटेगी सरकार

नई दिल्ली: देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है. विधेयक में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए गठित सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.
सीईसी या ईसी की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या चयन समिति के संविधान में किसी कमी की वजह से अमान्य नहीं होगी.
शीर्ष अदालत ने मार्च 2023 में कहा था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम, एलओपी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर की जाएगी.
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि यह मानक तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता.
अगले साल की शुरुआत में चुनाव आयोग में एक रिक्ति निकलेगी जब चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यमुक्त हो जाएंगे.
माना जा रहा है कि उनकी सेवानिवृत्ति चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 2024 लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले ही होगी. पिछले 2 लोकसभा चुनावों की घोषणा आयोग की ओर से मार्च माह में की गई थी.