सरकार ऑनलाइन गेमिंग से वसूल सकती है टैक्स, जीती हुई रकम पर लगाया जाएगा 28 प्रतिशत जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग:ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है. लोग घंटों मोबाइल पर पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं. इन गेम्स में उनकी कमाई भी हो रही है. इसी को देखते हुए अब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स वसूलने का विचार बनाया है. सरकार जल्द ही इसे जीएसटी (GST) के दायरे में लाकर 28 प्रतिशत का टैक्स वसूल सकती है.
ट्विटर के मालिक एलन मस्क आजकल फिर चर्चा में,छोड़ना पड़ सकता है CEO का पद
केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड सीबीआईसी के प्रमुख विवेक जौहरी ने स्पष्ट किया कि Online Gaming में दांव लगाने से लेकर जीती गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर मंत्रियों की गठित कमेटी समूह (GOM) समूह के सामने जीएसटी परिषद की बैठक में यह चर्चा नहीं हुई है. इसे जल्द ही किया जा सकता है.
गेम्सक्राफ्ट का कोर्ट में चल रहा मामला
वहीं बता दें कि ऑनलाइन गेम कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की टैक्स चोरी मामले में सुनवाई जारी है. इस बीच ही गेम को जीएसटी में लाने की चर्चा भी तेज हो गई है. गेम्स क्राफ्ट पर सितंबर 2021 में ही जीएसटी महानिदेशालय ने 21000 करोड़ रुपये पर जीएसटी न देने के आरोप में नोटिस जारी किया गया था. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.
ट्विटर के मालिक एलन मस्क आजकल फिर चर्चा में,छोड़ना पड़ सकता है CEO का पद
ऑनलाइन गेमिंग को माना जाता जुआ
खबरों की मानें तो जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में लगाया और कमाया गया दोनों ही पैसे को जुए केक रूप में देखा जाता है. इसकी वजह यहां जीत की राशि एक निश्चित परिणाम निर्भर करती है. वहीं आॅनलाइन गेमिंग पर GOM की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी, लेकिन इसकी एक कॉपी राज्यों को नहीं भेजी जा सकी. इस वजह से जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई.