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Gangaghat : गैंगस्टर एक्ट में दो की जमानत खारिज, जाने पूरी खबर

उन्नाव। Gangaghat : गैंगस्टर एक्ट में दो की जमानत खारिज, जाने पूरी खबर…. शहर कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गये दो शातिर आरोपितों को लेकर न्यायालय भी गंभीर हो गया है। अभियोजन की पैरवी के बाद गोरखपुर और गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के निवासी दो आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी है। बताते चले कि शहर कोतवाली पुलिस ने जनवरी माह में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने गंगाघाट थाना क्षेत्र के कंजौरा गांव निवासी शिवम और उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

Gangaghat : साथ ही चोरों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था

साथ ही चोरों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मौजूदा कोतवाली प्रभारी ओपी राय ने साइबर अपराध कर अनुराग गुप्ता नाम के व्यक्ति के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के खाते से जुलाई 2021 में लाखों रुपये हड़प करने वाले साइबर अपराधी गोरखपुर के धनौरा बुजुर्ग थाना बांसगांव निवासी राहुल कुमार राय पुत्र संजय राय और उसके दो अन्य साथियों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।

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शिवम और राहुल के स्वजन की तरफ से उनके वकील ने विशेष न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट में दोनों की जमानत के लिए अपना प्रर्थना पत्र दिया था। जिस पर गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी और विश्वास त्रिपाठी ने दलीलों को रखा। जिन्हें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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