उत्तर प्रदेश

पूर्व सपा सदर विधायक राजू यादव समेत पांच लोग एक्सईएन विधुत के मारपीट में एस सी / एस टी न्यायालय में तलब किया

मैनपुरी – मैनपुरी अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के महेंद्र कुमार जोकि मैनपुरी शहर में विद्युत वितरण खंड प्रथम में 26 सितंबर 2014 को अपने देवी रोड कार्यालय में उपस्थिति के दौरान उस वक्त के समाजवादी पार्टी के सदर के विधायक राजकुमार यादव एवं उनके पांच अन्य साथी राजेश ,रामविलास, श्यामवीर, अभिनंदन और प्रमोद द्वारा की गई मारपीट के मामले में स्पेशल जज एस सी एस टी चम्पत सिंह ने तलब किया मामला 8 वर्ष पूर्व का है मौजूदा अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार जोकि अपने कार्यालय में उपस्थित थे समाजवादी पार्टी के सदर विधायक अपने साथियों के साथ विद्युत विभाग के कार्यालय पाए उनके साथ मारपीट की गई गाली गलौज की जातिसूचक शब्दों के साथ संबोधित करते हुए उन्हें बंधक बनाया और असंवैधानिक कार्य करने के लिए दवा बनाया था जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी जिसमें राजकुमार यादव समाजवादी पार्टी के सदर के विधायक राजेश और टंकी निवासी देवी रोड रामविलास और पप्पू निवासी हवेली नारायणपुर श्यामवीर निवासी कमलपुर अभिनंदन निवासी नगला नंदे तथा प्रमोद निवासी अंजनी के विरुद्ध नाम दर्ज रिपोर्ट कराई गई थी

एक्सईएन विधुत को मारपीट के मामले में सपा पूर्व विधायक यादव न्यायालय में तलब

सत्ता की राजनीतिक दबाव के आगे अधिशासी अभियंता के साथ पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अपने साथियों के साथ की गई मारपीट के मामले में सत्ता के दबाव थाना कोतवाली पुलिस ने जो धाराएं 332 353 342 506 आईपीसी तथा 3/1/10 एस सी एस टी अधिनियम में दर्ज कराई थी वह तुम कदमों में एफआर अंतिम रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में भेज दी थी जब वादी महेंद्र कुमार अधिशासी अभियंता को न्यायालय एससी एसटी एक्ट कोर्ट द्वारा नोटिस दिया गया तो महेंद्र कुमार ने शब्द वाक्य अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया के माध्यम से न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन यह कहकर दायर की थी कि पुलिस द्वारा प्रार्थी का कोई बयान नहीं लिया उसने मौके पर घटना का नक्शा मौका बनवाया था तथा सत्ता के दबाव में क्योंकि अभियुक्त और आरोपी गण राजनीतिक पार्टी से हैं और राजकुमार यादव समाजवादी पार्टी के सदर के विधायक हैं

उनके दबाव में 30अक्टूबर 2014 को न्यायालय में अंतिम आख्या भेजी थी उसे निरस्त कराने के लिए न्यायाधीश से मांग की जिस पर न्यायधीश द्वारा थाना कोतवाली द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को नष्ट किया गया था उसके बाद महेंद्र कुमार द्वारा न्यायालय में और कहा था कि उनके चेहरे पर काफी छोटी थी मौके पर उपरोक्त ने प्रार्थी के साथ मारपीट की गई थी उसने मेडिकल कराया था उसे बनाया गया था उसके बाद उन्होंने दोनों की बहस के दौरान यह दलील दी कि विद्युत राकेश अधिशासी अभियंता जो कि अपने सरकारी कार्य में अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे थे उपरोक्त अभियुक्त राजकुमार यादव पूर्व सदर विधायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अधिकारी के साथ मारपीट की गई उसे दंडित करने के लिए राजकुमार रामविलास राजेश अभिनंदन प्रमोद को विशेष न्यायधीश एस सी एस टी एक्ट चम्पत सिंह ने तलब करते हुए दिनांक 21 जनवरी 2023नियत की गई

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button