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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

इस्लामाबाद (Interim bail) में रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। शुरू में इमरान पर आतंकवाद का मुकदमा लगा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर आतंकवाद का आरोप हटाया (Interim bail) और केस सामान्य सत्र अदालत में भेजा गया।

उन्हें जमानत आतंकरोधी मामले में मिली थी, लेकिन मामला सत्र न्यायालय में जाने के बाद निष्प्रभावी हो गया। वही पिछली सुनवाई में वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। पेशी सुनिश्चित करने के लिए ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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इस बीच, अफवाह थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनिगला आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। खान के वकील बाबर अवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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