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Forced conversion: सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर दाखिल याचिका खारिज? जाने पूरी खबर…..

नई दिल्ली। Forced conversion: सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर दाखिल याचिका खारिज? जाने पूरी खबर….. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जबरन धर्मांतरण के मुददे पर दाखिल याचिका को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, इसमें हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में मतांतरण को लेकर सुनवाई की मांग उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे खारिज करने की बात कही।

Forced conversion :  पीठ ने सुनवाई से किया इनकार

जजों की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सामंजस्य बिगड़ने का भय है। साथ ही यह याचिका जनहित के बजाय प्रचार हित की अधिक समझ आ रही है। कोर्ट ने इसपर जुर्माना लगाने की बात भी कही। जिसपर याचिकाकर्ता के ओर से पेश वकील सी आर जया सुकिन ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने इसे वापस लेने के रूप में खारिज करार दिया है।

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याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ के पिछले साल मार्च में जनहित याचिका को लेकर सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी। जिसमें केंद्र और तमिलनाडु राज्य सहित ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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