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पटाखों पर प्रतिबंध, 10 अक्तूबर को सुनवाई

सीजेआई (the hearing) यूयू , जस्टिस एस और जस्टिस बनर्जी पीठ ने भाजपा नेता व वकील अश्विनी की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। सिगपीठ ने कहा, यह नीतिगत मामला है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अदालत को फैसला देना चाहिए। कहा, मादक पेय भी सिगरेट की तरह हानिकारक हैं। सिगरेट भी संविधान में नहीं हैं, लेकिन इस पर चेतावनी (the hearing) के लेबल हैं।
मादक पेय पर भी चेतावनी लेबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त कर दी। सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। याचिका अगले साल जनवरी तक पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर द्ल्लिी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने को लेकर है।