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ताजमहल के 500 मीटर की दुकानें बंद नहीं करने के लिए बढ़ी मोहलत

याचिका (moratorium) पर सुनवाई के बाद 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए । जिलाधिकारी ने कार्रवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से विधिक राय लेकर आगे का निर्णय करने की बात(moratorium) कही थी। इस कारण कार्रवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडीए का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से राय मांगी है।

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दुकानों को पुलिस प्रशासन बंद नहीं कराएगा। आगरा विकास प्राधिकरण का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से प्रशासन को इस मामले में कानूनी सलाह नहीं मिल सकी। एडीए ने 500 मीटर की परिधि में 3000 से अधिक व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया है।

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