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100 वर्षों से भी हो कब्जा तो भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा : हाईकोर्ट

कब्जा यदि अवैध है, तो वह किसी भी प्रकार से कानूनी अधिकार नहीं बन सकता ,अवैध कब्जे का मामला भारतीय समाज में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। कई लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, जिससे असली मालिक को कानूनी और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अहम मामले पर सुनवाई की और यह स्पष्ट किया कि किसी प्रॉपर्टी पर 100 साल तक अवैध कब्जा करने से मालिकाना हक नहीं मिलता है। इस निर्णय ने अवैध कब्जे के मामलों में एक नई दिशा दी है, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि लंबे समय तक अवैध कब्जे को कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस लेख में हम कोलकाता हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे के कानूनी पहलू क्या हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 100 साल तक अवैध कब्जा करता है, तो उसे उस संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सकता। यह मामला कोलकाता के माजेरहाट इलाके में स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन से जुड़ा था। इस मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि अवैध कब्जे को हटाया जाए।

कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे से किसी को भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि अवैध कब्जे से बनी निर्माण गतिविधियों को तत्काल हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक कब्जा करता है, तो भी उसे वैध अधिकार नहीं मिल सकता है। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि अवैध कब्जे के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने की कोशिश की, तो उसे स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कब्जाधारी पक्ष ने कोर्ट के एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी, यह कहते हुए कि वर्षों से वहां अवैध निर्माण हो चुका है और इसे हटाने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे के बावजूद, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का वैध मालिक नहीं बन सकता। कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 100 साल तक किसी संपत्ति पर कब्जा करने से उसका कानूनी अधिकार नहीं बदलता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे के मामलों में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी, और यह भी कहा कि किसी प्रकार के लंबे समय तक कब्जे को कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस फैसले ने अवैध कब्जे के मामलों में एक अहम दिशा-निर्देश प्रदान किया है, जो भविष्य में इस तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट का यह निर्णय एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि चाहे कब्जा कितने भी साल पुराना क्यों न हो, यदि वह अवैध है, तो वह किसी भी प्रकार से कानूनी अधिकार नहीं बन सकता। -: एडवोकेट अखिलेश तिवारी उच्च न्यायालय खण्डपीठ 

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