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चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास जरूरी नहीं

चंडीगढ़ । पंचायती(not necessary) राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव (not necessary) लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा।

पहले सोशल मीडिया पर नई चुनी जा रही पंचायतों को लेकर एक लेटर वायरल हुआ। जिसमें दावा किया गया कि इस बार चुनी जा रही पंचायतों का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। मतदाता सूची में अगर उसका नाम दर्ज है तो वह चुनाव लड़ सकता है।

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कुछ जगहों पर अभी इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे थे। जिस वजह से राज्य चुनाव आयोग को नए निर्देश जारी करने पड़े। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) धनपत सिंह ने राज्य के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

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