किसी भी दशा में मिलावटी, नकली. भ्रामक आयुर्वेदिक की दवाओं की बिक्री न हो-जिलाधिकारी
मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट):जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक में आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में मिलावटी, नकली. भ्रामक आयुर्वेदिक की दवाओं की बिक्री न हो, जनपद में संचालित आयुर्वेदिक दुकानों की नगरवार सूची तैयार की जाए बिना लाइसेंस के किसी भी आयुर्वेदिक दुकान का संचालन न हो, सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि एलोपैथी की दुकान पर आयुर्वेदिक की दवा की बिक्री किसी भी दशा में न हो, आयुर्वेदिक दवा बेचने का अलग से लाइसेंस लिया जाए, किसी भी पान-सुपारी, अन्य दुकानों पर आयुर्वेद की दवा की बिक्री न हो। उन्होंने बैठक में उपस्थित होम्योपैथिक चिकित्सक से कहा कि जनपद की होम्योपैथिक दुकानों की भी सूची बनाई जाए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक के दवा विक्रेताओं द्वारा शर्तों का उल्लंघन न किया जाए नकली, भ्रामक, मिलावटी दवाओं की बिक्री रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाकर चेकिंग, छापेमारी की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद, डी.जी.सी. सिविल सुधाकर मिश्रा, ड्रग निरीक्षक आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सरिता सिंह ने किया।