जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने साप्ताहिक बंदी को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए !
मैनपुरी – ( रामजी लाल गोस्वामी)- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने उ.प्र. दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (2) तथा तत्सम्बन्धी नियमावली 1963 की धारा-6 व 7 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 तक नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र कुरावली, बेबर, भोगांव, करहल तथा घिरोर स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में शिडयूल को छोडकर शेष के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित किये है। उन्होने बताया कि शिड्यूल के अंतर्गत आने वाले दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों यथा सिनेमा, ऑटोमोबाइल, नाई की दुकान, ट्रांसपोर्ट, साइकिल रिक्शा, तॉंगा रिपेयरिंग आदि पर सप्ताहिक बन्दी लागू नही होगी।
श्री सिंह ने बताया कि साप्ताहिक बंदी के तहत नगर पालिका में प्रत्येक रविवार के दिन टाइप राइटिंग इन्सटीट्यूट, फोटोस्टेट, कम्प्यूटर शॉप, फोटो स्टूडियो, बुक सेलर्स, थोक गल्ला, आढतें बंद रहेगी, प्रत्येक सोमवार को समस्त गैस एजेन्सियां, प्रत्येक गुरूवार को उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त दुकानें एंव वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि नगर पंचायत कुरावली, भोगांव, बेवर, करहल, घिरोर, में प्रत्येक रविवार को समस्त टाइप राइटिंग इन्सटीट्यूट, फोटोस्टेट, कम्प्यूटर शॉप, फोटो स्टूडियो, बुक सेलर्स थोक गल्ला, आढतें बंद रहेगी, नगर पंचायत कुरावली में प्रत्येक बुधवार को, नगर पंचायत बेवर में प्रत्येक गुरूवार को, नगर पंचायत भोगांव में प्रत्येक शुक्रवार को, नगर पंचायत करहल मे प्रत्येक मंगलवार को एवं घिरोर में प्रत्येक शनिवार को उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त दुकाने एंव वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे।