प्रेस विज्ञप्ति
शामली (शोभित वालिया)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शामली, श्री शिवेन्द्र कुमार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अवगत कराया गया है कि अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश है। जिसमें 1-सर्वप्रथम आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
07 पुरानी 102 एंबुलेन्स के स्थान पर 07 नयी एंबुलेन्स हुई प्राप्त
, 2-आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsde.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा।, 3-शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के0वाई0सी सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।, 4-आवेदक की आय सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।, 5-शादी अनुदान हेतु प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।, 6-एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।, 7-वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। शादी अनुदान हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उपर्युक्त पात्रता की शर्त पूर्ण करता है, वह अपना आवेदन शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsde.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त उसकी हार्डकापी मय संलग्नों सहित अपने से सम्बन्धित ब्लॉक बी०डी०ओ०/तहसील एस0डी0एम0 कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।