8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ी

बैंकॉक । कॉस्टिट्यूश्नल कोर्ट (tenure) (संवैधानिक अदालत) ने सस्पेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने 8 साल का कार्यकाल (tenure) पूरा होने के बाद भी न तो पद छोड़ा था और न ही नए चुनावों का ऐलान किया था। विपक्ष मामला कोर्ट में लेकर गया। कोर्ट ने प्रयुत को सस्पेंड करने का आदेश दिया।
विपक्ष ने भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहने के लिए भी प्रयुत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद ही जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रयुत को यहां जीत मिली। जब प्रयुत ने पद नहीं छोड़ा तो मामला संवैधानिक अदालत में एक पिटीशन की शक्ल में पहुंचा। इस पर कई दिन से सुनवाई चल रही थी।
5 जजों की बेंच में से 4 ने माना कि प्रयुत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 6 अप्रैल 2017 को संविधान में बदलाव किए गए। इसमें कहा गया की किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 साल से ज्यादा का नहीं होगा। इसे लेकर उनके समर्थकों का कहना है कि प्रयुत का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2017 में शुरू हुआ, जो 2025 में खत्म होगा।
अब अब सरकार चलाने के लिए एक केयरटेकर PM अपॉइंट किया जाएगा। अगले चुनाव तक यह ही सरकार की जिम्मेदारी संभालेगा। माना जा रहा है कि डिप्टी PM प्रवित वोंगसुवान कमान संभालेंगे। मई 2014 में तख्तापलट के बाद से प्रयुत सत्ता में आए थे। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे। प्रयुत ने 24 अगस्त 2014 में पहली बार एक अस्थायी संविधान के तहत प्रधानमंत्री पद संभाला था।