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खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की मांग खारिज

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (rejected) के लॉन्ग मार्च को रोकने की मांग की पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दि। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने याचिका (rejected) पर सुनवाई की।
दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा यह राजनीतिक मुद्दा है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक उल्लंघन का स्पष्ट खतरा होगा तो शीर्ष कोर्ट हस्तक्षेप करेगी
। विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए एडिशन अटॉर्नी जनरल जनरल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने खान की पार्टी को इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर रैली आयोजित करने के लिए कहा गया था साथ ही सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा।