uncategrized

प्रदेश के लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति की मांग

बस्ती । सर्वोच्च(Scholarship) न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति(Scholarship) दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021-2022 में 20 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया। इससे गरीब छात्रों में घोर निराशा है।

आर्थिक कारणों से परेशान शिक्षा बाधित हो रही है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपए निर्धारित है। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपए वार्षिक किया जाय।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्र 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी वर्गों के छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय।

सभी वर्गो के छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किए जाने, आधी अधूरी फीस की भरपाई एवं छात्रवृत्ति मानक के अनुरूप पूरी किए जाने, सत्र 2022-23 के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाए जाने आदि की मांग की।

 

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button