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अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने पर रोक लगाने की मांग
पंजाब (Demand) और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में विचार करने का मुद्दा शादी (Demand) की वैधता के संबंध में नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका को दूर करने के लिए था। एनसीपीसीआर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और फैसले में टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेगी और मामले की सुनवाई सात नवंबर को तय की है। याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने पर रोक लगाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 13 जून को पठानकोट के एक मुस्लिम दंपती की याचिका पर यह आदेश पारित किया था, जिन्होंने सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।