08 साल से कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर बिजली चोरी में फरार घोषित करते हुए बिना जमानती वारन्ट जारी ,जमानती के नोटिस।
मैनपुरी श्पेशल जज ई सी एक्ट के 15 साल पुराने केस में अभियुक्त करीब 08 वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नही हो था जिस पर न्यायधीश पूनम राजपूत ने सख्त कार्यवाही की घटना दिनाँक 23 जून 2006 की है विधूत विभाग के अधिशासी अभियंता ईश्वर चन्द्र विश्वकर्मा व पूरन सिंह पाल जेई ने विधूत चेकिंग के दौरान देशी शराब की दुकान बाबूराम मार्केट कुरावली में 160 वाट की विधूत की चोरी पाई शराब की दुकान का लाईसेंस चन्द्र प्रकाश के नाम से था 18 हाथ केबिल जप्त की गई थी सेल्समेन कैलाश पुत्र रामगोपाल निवासी वँशी गोरा थाना कोतवाली मैनपुरी चोरी कर रहा था जो मोके से भाग गया था के नाम थाना कुरावली में मुकदमा दर्ज कराया था आरोप पत्र आने पर कैलाश ने जमानत पर रिहा हुआ जिस पर विधूत विभाग के अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया की 2013 के बाद से कोई है
हाजरी माफी नही ओर न न्यायालय में आया ओर दो गवाह भी हो चुके हैं जिस पर अपर जिला न्यायधीश स्पेशल कोर्ट ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने कैलाश 82 crpc फरार घोषित करते हुए बिना जमानती वारन्ट जारी किये तथा जमानतगीर रमाअवतार पुत्र के कड़ड़ी लाल निवाड़ी वेदनटोला कुरावली ,शेरसिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी वँशी गोहरा मैनपुरी को नोटिस जारी करते हुए 30 सितंबर तारीख नियत की हैं