पंजाबी, अंग्रेजी में नहीं कोर्ट ऑर्डर हिंदी में मिलेंगे

चंडीगढ़ । हरियाणा में हिंदी भाषी लोगों के लिए कोर्ट ऑर्डर (court order) पंजाबी, अंग्रेजी में नहीं हिंदी (court order) में मिलेंगे। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती थी।राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हरियाणा राज्य के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।
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पंजाब राजभाषा अधिनियम 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3A और 3B जोड़े गए। पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन सभी काम पंजाबी में किए जाते थे, लेकिन अब हिंदी में किए जाएंगे।