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नूंह हिंसा में आरोपी कांग्रेस विधायक को मिली जमानत( नूंह हिंसा) 

नूंह. हरियाणा में 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा ( नूंह हिंसा)  मामले में आरोपी फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को रेगुलर बेल मिल गई है. बुधरवार को एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत ने नियमित जमानत दे दी. इसके लिए करीब 7 घंटे कार्रवाई चली. दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई.

दरअसल, करीब 15 दिन पहले एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत ने कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को मुकदमा नंबर 137 और 148 में अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद बुधवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई हुई.

क्यों हुई मामन खान की गिरफ्तारी

गत 31 जुलाई को नूंह शहर में हिंसा हुई थी. उसी दिन बडकली चौक पर भी आगजनी, लूटपाट हिंसा हुई थी, जिसमें मुकदमा नंबर 137 148, 149, 150 मुकदमों में कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर से पुलिस ने पूछताछ और फिर उनकी गिरफ्तारी की गई थी. मामन खान को चार दिन रिमांड पर भी रखा गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन करीब 15 दिन पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गए थे. अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया.

भाई के साथ पहुंचे थे कोर्ट

मामन खान इंजीनियर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने गनमैन व अपने छोटे भाई के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और इस समय से शाम 6 बजे तक वह अदालत में रहे. मामन खान के वकीलों व डबल एजी ने लंच से पहले और लंच के बाद भी बहस की, लेकिन जमानत मिलने के लिए शाम 6 बजे तक इंतजार करना पड़ा. अदालत का फैसला आने के बाद विधायक मामन खान इंजीनियर से लेकर उनके वकीलों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली और एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद दी. विधायक मामन खान ने नियमित जमानत मिलने पर अपने वकीलों का आभार जताया.

विधायक ममन खान इंजीनियर के अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला एवं ताहिर हुसैन रुपडिया ने पत्रकारों को बताया कि अब मामन खान को देसी भाषा में कहे तो पक्की जमानत मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामन खान विधायक के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी.

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