यौन शोषण के मामले में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे(Compensation)

दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मुआवजे (Compensation) की कोई भी राशि रेप पीड़िता की पीड़ा कम नहीं कर सकती. इतना ही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के 60 दिनों के भीतर अंतरिम मुआवजे के रूप में अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा,
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के 60 दिनों के भीतर अंतरिम मुआवजे के रूप में अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा और मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत मुआवजा संबंधी मुकदमे का निर्धारण करेगी.
अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना अधिकतम और न्यूनतम मुआवजे की राशि प्रदान करती है. हालांकि, अदालत ने कहा कि विधि या योजना के तहत अधिकतम मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए.