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सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्तियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कर दिया खारिज

लखनऊ। लक्ष्मण टीला विवाद को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्तियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक गुप्ता ने खारिज कर दिया। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय व अन्य ने लक्ष्मण टीला में पूजा-अर्चना करने की मांग की थी। इस संबंध में उन्होंने यूनियन ऑफ इंडियाए राज्य सरकार व टीले वाली मस्जिद के मुतव्वली, इमाम समेत सात के खिलाफ वाद दायर किया था।
नृपेंद्र पांडेय का कहना है कि लक्ष्मण मंदिर को तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनाई गई थी। मुकदमे के बाद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने आपत्ति दाखिल कर बताया कि उक्त संपत्ति 21 जनवरी 1975 से वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज है।