उत्तर प्रदेशवाराणसी

वक्फ की संपत्ति का मसला सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती

वाराणसी । ज्ञानवापी-मां (civil court) शृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई आज दोपहर वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। इसलिए, मुकदमे की सुनवाई स्थगित करके अगली डेट 15 दिन के बाद की निर्धारित की जाए। जिला जज की कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार (civil court) करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त तय कर दी थी।

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वादिनी महिलाओं की दलीलों पर जवाबी बहस की गई। एडवोकेट शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है।इसके साथ ही कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष में यह सहमति बनी है कि मसाजिद कमेटी 23 अगस्त को भी अपनी जवाबी बहस जारी रखेगी।

उसके बाद वादिनी महिलाओं के एडवोकेट मसजिद कमेटी की जवाबी बहस का प्रति उत्तर देंगे। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड को है। इसे विलंबित नहीं किया जा सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने मसाजिद कमेटी पर लेट-लतीफी के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त निर्धारित कर दी थी।इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा कि अब इससे ज्यादा समय तैयारी के लिए नहीं दिया जाएगा। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है।

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