दिल्ली

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया !

दिल्ली -: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया .पासपोर्ट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी- सरकार, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए नियम, उसके पहले जन्मे लोगों के लिए नियम नहीं होगा लागू, लास्ट पेज पर अब नहीं छपेगा एड्रेस, माता-पिता का नाम, बारकोड स्कैन करके ही इमीग्रेशन वाले ले सकेंगे जानकारी |

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