उत्तर प्रदेश

नगर पंचायत अध्यक्ष का जाति प्रमाण पत्र निरस्त

कुशीनगर । कप्तानगंज (canceled) नगर पंचायत अध्यक्ष आभा गुप्ता की अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गयी। राज्यपाल ने आभा गुप्ता को अध्यक्ष पद से हटाने की स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल के आदेश में कहा गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष आभा गुप्ता को निर्धारित योग्यता से निरर्ह (अयोग्य) होने के कारण अध्यक्ष नगर पंचायत कप्तानगंज से हटाये जाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

जिस पर राज्यपाल ने भी अपनी सहमति जताई है। अब अध्यक्ष पद पर फिलहाल एसडीएम को प्रशासक के रूप में तैनात किया गया है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट करने वाली नगर पंचायत अध्यक्ष का जाति प्रमाण पत्र राज्यस्तरीय कमेटी ने गहन जांच के बाद निरस्त (canceled) कर दिया था। नगर पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति के फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर आरक्षित पद पर निर्वाचित हुई थीं।

कमेटी ने कूट रचना कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कराने वालों में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। राज्यपाल के प्रमुख सचिव अमृत अभिज्ञात के जारी आदेश में कप्तानगंज नगर पंचायत अध्यक्ष आभा गुप्ता के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ जिला स्तरीय जांच कमेटी की मण्डलीय जांच कमेटी व राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को दिये निर्देश का उल्लेख किया गया है।

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