प्रयागराज
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की दोनों याचिकाएं खारिज हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, फर्जी पासपोर्ट मामले में पूर्व विधायक को झटका, ट्रायल जारी रहेगा !
प्रयागराज-: सपा नेता के पूर्व विधायक आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट बुधवार को अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के फ़र्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट दाखिल दोनों याचकाओं को खारिज कर दिया। इस अहम मामले में अब्दुल्ला आजम की याचिकाएं खारिज होने के बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी कर फैसला रिजर्व कर लिया था।
सपा नेता के पूर्व विधायक आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब्दुल्ला आज़म से जुड़े दो मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा लिया।
अब्दुल्ला आज़म ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अलग-अलग मामलों में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। पहला मामला अब्दुल्ला आज़म खान के फ़र्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला अब्दुल्ला आज़म खान के दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है।
दोनों ही मामलों में अब्दुल्ला आज़म खान ने याचिकाएं दाखिल कर रामपुर एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में सम्पूर्ण कार्यवाई को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गलत जन्म तिथि पर फ़र्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला आज़म खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग अलग है। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था। पासपोर्ट में अब्दुल्ला आज़म की जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990 बताई गई है जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक जनवरी 1993 है।
दूसरे मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म खान और सपा नेता आज़म खान के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में दो पैन कार्ड रखने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब्दुल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 471, 468, 467 और 420 में मामला दर्ज हुआ था। आकाश सक्सेना का कहना था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दर्ज किया था। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाते हुए आजम खान को जालसाज और झूठा बताते हुए कहा था कि धोखाधड़ी कर आज़म खान ने चुनाव लड़ाने के लिए बेटे अब्दुल्ला आजम का दो पैन कार्ड बनवाया।