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(money laundering):

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मलिक को करारा झटका

मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को करारा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित (money laundering) रख लिया था।

ईडी ने आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल यहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

मलिक के खिलाफ ईडी का मामला एनआईए द्वारा दाऊद इब्राहिम, नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले के प्रमुख आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर प्राथमिकी पर आधारित है।