Azam Family : पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला पर सरकार का शिकंजा? जाने पूरी खबर
रामपुर। Azam Family : पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला पर सरकार का शिकंजा? जाने पूरी खबर सपा विधायक आजम खां के परिवार पर बुधवार को एक साथ कई मुश्किलें सामने आ गईं। पहले तो लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आजम पर शिकंजा कसते हुए उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। इसके बाद दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई पर न आने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए विधायक अब्दुल्ला और उनकी मां पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने अब 16 मई की तारीख सुनवाई के लिए तय की है।
Azam Family : आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शहर विधायक आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम के अलावा उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आरोपित हैं, जबकि पैनकार्ड मामले में पिता-पुत्र नामजद हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को आरोपित बनाया है।
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इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बुधवार को जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी थी। इस मुकदमे में सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक भी गवाह हैं। इसी स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रधानाचार्य की गवाही हो चुकी है। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है। इसके लिए प्रधानाचार्य कोर्ट में पेश हुए।
Azam Family : कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश
मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे। लेकिन, आरोपित पक्ष की ओर से कोई व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ। इसके अलावा उनके अधिवक्ता द्वारा जिरह भी नहीं की गई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपितों की हाजिरी माफी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने मुकदमे में आरोपित मां-बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।