Army notification released : एक जुलाई से आनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जाने पूरी खबर
नई दिल्ली। वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में योग्यता शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन-भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्योरा है। अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से कराए जा सकेंगे। सेना ने साफ किया कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी। ये मौजूदा किसी रैंक के साथ नहीं होगी। 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
Army notification released : 8वीं पास भी अप्लाई कर सकेंगे, गाइडलाइन जारी
ये ग्रेड हैं- अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास), अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास)। अग्निवीरों की यूनिफार्म पर एक अलग इंसिगनिया यानि बिल्ला होगा जो उन्हें दूसरे रैगुलर सैनिकों से अलग करेगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले अभियार्थी अपने माता-पिता की आज्ञा से ही अग्निपथ स्कीम में आवेदन कर सकेंगे। सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, सीएसडी कैंटीन सुविधा और मेडिकल और ट्रैवल एलाउंस की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव अलग हैं। सभी अग्निवीरों को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
Army notification released : आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होगी अग्निवीरों की भर्ती
4 साल की सर्विस के दौरान अगर एक्टिव ड्यूटी में कोई अग्निवीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को इन्श्योरेंस कवर के 48 लाख के साथ साथ सरकार की तरफ से एक्स-ग्रेशिया 44 लाख की सहायता राशि भी मिलेगी। इसके अलावा सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 11 लाख और बची हुई नौकरी की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ परिवार को मिलेंगे। दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम के लिए वैसे ही वीरता मेडल मिलेंगे जैसाकि अभी सैनिकों को मिलते हैं। ड्यूटी के दौरान विकलांग (100 प्रतिशत विकलांग) होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी और सेवा निधि पैकेज भी प्राप्त होगा।
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चार साल की सेवाओं के दौरान अग्निवीर स्वेच्छा (अपनी मर्जी) से सेना नहीं छोड़ सकते हैं। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही आर्मी छोड़ पाएंगे। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही बीच अपना सेवाएं छोड़ सकते हैं। चार साल के रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 10.04 लाख मिलेंगे। सेवा निधि पैकेज में हरेक अग्निवीर को अपनी मासिक 30 हजार सैलरी का 30 प्रतिशत जमा करना है और इतनी ही राशि हर महीने सरकार जमा करेगी। रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्यूटी नहीं मिलेगी।
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अगर कोई अग्निवीर किसी असाधारण परिस्थिति में चार साल से पहले सेना से बाहर हो जाता है तो उसको सेवा निधि पैकेज का वही हिस्सा मिलेगा जो उसने योगदान किया है। सरकारी योगदान नहीं मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया।
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इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया। इसके बाद शाम को रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।