आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतों से प्रशासन ने हटाया कब्जा
रामपुर । सुप्रीम कोर्ट (Captured removed) के आदेश के बाद प्रशासन ने सपा नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतों से कब्जा (Captured removed) छोड़ दिया है। दोनों बिल्डिंगों को सील मुक्त करते हुए तार हटा दिए हैं। शत्रु संपत्ति पर कब्जे के तहत आजम खां के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ।
इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की हदबंदी के आदेश दिए। जमीन पर बनीं दो इमारतों को सील कर दिया गया। अफसरों की मानें तो शत्रु संपत्ति की जमीन पर बनीं इमारतें अब पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के अधिकार में हैं। शुक्रवार को भी हदबंदी हटाने का काम जारी रहेगा।
ये दोनों इमारतें शत्रु संपत्ति की जमीन पर बने होने का आरोप है। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति से तारबंदी हटाने का काम भी शुक्रवार से शुरू हो जाएगा।आज तहसीदर सदर प्रमोद कुमार टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने शत्रु संपत्ति पर बनीं दो इमारतों को सील मुक्त कर दिया है।
इमारतों के आगे लगाए गए तारों को हटा दिया गया। इनमें आवासीय बिल्डिंग और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स शामिल हैं। इस पर आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दरवाजा खटखटाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए जिला इंतेजामिया को जमीन हद बंदी हटाने के आदेश दिए।