दिल्ली

आप विधायक (AAP MLA )ने स्कूल प्रिंसिपल को डराने-धमकाने के मामले

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक (AAP MLA ) अब्दुल रहमान को 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और मारपीट करने का दोषी ठहराया है. अब्दुल रहमान पर आरोप था कि उन्होंने और उनकी पत्नी आसमा ने साल 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे थे और उन्हें ड्यूटी करने से भी रोका था. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन दोनों ने एक ही मकसद से प्रिंसिपल के साथ लड़ाई झगड़ा किया.

आम आदमी पार्टी के विधायक की पत्नी असमा पर धारा 332 के तहत अपराध सिद्ध हुआ है. हालांकि एफआईआर में लिखे गए चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया है. ये घटना 4 फरवरी की बताई जा रही है जबकि मामले की एफआईआर 5 फरवरी को दर्ज की गई थी.

महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का भी है आरोप
आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान पर एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का भी आरोप है. ये मामला मार्च 2021 का है. महिला ने रहमान के खिलाफ जाफराबाद थाने में तहरीर दी थी. जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था.

महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल रहमान ने उनके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की थी. इस मामले में पुलिस ने बताया कि AAP विधायक अब्दुल रहमान रविवार को जाफराबाद इलाके में नगर निगम के उपचुनाव के दौरान मौजूद थे. तभी महिला के साथ उनकी कोई बहस हुई थी जिसने पुलिस को शिकायत दी थी. फिलहाल, पुलिस महिला के आरोपों की जांच में जुटी है. अब्दुल रहमान दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं.

 

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