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केंद्र सरकार (unfit) की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2021 में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (unfit) की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा।
राजनीति से पहले जनहित पर विचार करना चाहिए क्योंकि आम लोगों को बैठकों से कोई मतलब नहीं होता। केंद्र से पूछा नीट-पीजी 2022 में मेधावियों को भी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा।
साथ ही राजनेताओं के मामले का ट्रायल एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही याचिका में यह भी गुहार की गई है कि चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र निर्धारित हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय हो।