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धार कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant)जारी 

धार. मध्यप्रदेश के धार जिले कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) https://vicharsuchak.in/ जारी किया है. इसको लेकर आयोग ने डीजीपी सुधीर सक्सेना को भी आदेश दिया है. आयोग ने एक मामले में जैन को पेश होने के निर्देश दिए थे. उन्हें पर्यावरण के नुकसान के मामले में पैनल के सामने पेश होना था. पैनल के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के लिए आयोग ने डीजीपी को आदेश दिए हैं.

दरअसल धार जिले के जूनापानी के रहवासियों ने एनसीएसटी में शिकायत कर आरोप लगाए थे कि गांव के पास हरियाणा की एक कंपनी की स्टोन क्रेशर से उनके स्वास्थ्य, फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है. यहां की हवा भी प्रदूषित हो रही है. इस मामले में जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई. लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई.
एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धार जिला प्रशासन को लोगों और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया था. आयोग की ओर से तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन के 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश नहीं हुए. गिरफ्तारी वारंट को 26 अक्टूबर तक तामील कराने के आदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना को दिए गए हैं. कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट गुरुवार को जारी हुआ था और एनसीएसटी ने इसे तामील करने के लिए कहा है.

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