वरिष्ठ कोषाधिकारी बैंकर्स के रवैये से हुए नाराज़
मैनपुरी 29 सितंबर, 2022 – वरिष्ठ कोषाधिकारी श्यामलाल जायसवाल ने समस्त बैंक शाखा प्रबन्धकों से कहा है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र., प्रयागराज द्वारा की गयी आडिट में इंगित किया गया है कि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् बैंक द्वारा बैंकर्स चैक, डिमांड ड्राफ्ट उतनी ही धनराशि का भेजा जाता है जितनी कोषागार के द्वारा मांग की जाती है। जबकि कोषागार द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित की मांग की जाती है।
परन्तु खेद का विषय है कि आप द्वारा वांछित धनराशि पर कोई ब्याज सम्मिलित करते हुये बैंकर चैक प्रेषित नहीं किये जाते है। उन्होने कहा कि वांछित धनराशि पर मृत्यु की दिनांक से ब्याज की गणना करते हुये सम्पूर्ण धनराशि कोषागार को भेजना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी अवगत कराया है कि कोषागार के माध्यम से प्राप्त कर रहे पेंशनसर् की मृत्यु के पश्चात् बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भुगतान कदापि न किया जाये। अगर कोषागार से बिना नोड्यूज सटिर्फिकेट प्राप्त किये भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की जिम्मेदारी बैंक की होगी, उपयुक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा शासकीय धन की क्षति के सम्बन्ध में बैंको का उत्तरदायित्व निधार्रित किया जा सकता है।