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आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद असली मालिकों को सौंपा संपत्ति

जम्मू/श्रीनगर । कश्मीर घाटी (property assigned to owners) से विस्थापित पंडित अपनी अचल संपत्ति सरकार को किराए पर दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय घाटी के बाहर रह रहे पंडितों से इसी महीने से किराए पर संपत्ति लेने का करार करने की तैयारी में है। अब सरकार ने यह योजना बनाई है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित (property assigned to owners) अपने मकान या जमीन को सरकार को किराए या पट्टे पर उपयोग के लिए दे सकते हैं।

इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। शुरू में 692 ऐसे पंडितों की अचल संपत्ति किराए पर लेने पर विचार हो रहा है । गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (property assigned to owners) अधिनियम 1997 के तहत, जिलाधिकारी विस्थापितों की अचल संपत्ति के लीगल गार्जियन होते हैं।

इस संपत्ति से विस्थापितों को कोई आर्थिक लाभ जैसे कि किराया, पट्टा आदि नहीं मिलता। संपत्ति का फायदा कब्जेधारी को होता रहा है। अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार ने विस्थापितों (property assigned to owners) की अचल संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराना शुरू किया। अब तक ऐसी 2414 कनाल यानी 302 एकड़ जमीन कब्जामुक्त करा दी गई है। दरअसल, यह ऐसी संपत्ति है, जिन्हें आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद कब्जे से मुक्त कराकर असली मालिकों को सौंपा गया है।

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