प्रदेश सरकार ने म्युनिसिपल एक्ट 1973 में किया अहम संशोधन

रेवाड़ी । हरियाणा (municipal act) में निकायों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने म्युनिसिपल एक्ट (municipal act) 1973 में अहम संशोधन किया है। प्रदेश की तमाम नगर परिषद में अब CEO की नियुक्ति होगी। सूत्रों के अनुसार वित्त संबंधित तमाम शक्तियां सीईओ के पास ही होंगी। बताया यह भी जा रहा है कि सीईओ जहां नगर परिषद संभालेंगे तो ईओ को नगर पालिकाओं का कार्य दिया जा सकता है।
इसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जिससे EO की पावर सीमित दायरे तक रह जाएगी। इससे पहले प्रदेश सरकार हर जिले में जिला नगर आयुक्त (DMC) की नियुक्ति भी कर चुकी है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। रेवाड़ी, भिवानी से लेकर कई नगर परिषदों में भ्रष्टाचार के मामले खुलकर सामने आए।
जिसके बाद एफआईआर तक दर्ज हुई, लेकिन अब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया प्रयोग हुआ है।वहीं दूसरी तरफ भिवानी नगर परिषद में तत्कालीन चेयरमैन और EO को भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस गिरफ्तार भी कर चुकी है।
सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नया प्रयोग करते हुए डीएमसी भी नियुक्त किए, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। दरअसल, सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेशभर की नगर परिषद में पूरी तरह भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जा सकी। अभी तक नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी (EO) की नियुक्ति होती रही है।