विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करेगा ठाकरे गुट
नई दिल्ली । शिवसेना (Thackeray faction) पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में तय होगा कि इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट (Thackeray faction) की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं।
उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। शिंदे गुट के वकील मांग कर सकते हैं कि इस मामले में संविधान पीठ सुनवाई करे।
ठाकरे गुट की मांग है कि शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है।
हम अभी भी शिवसैनिक हैं।23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया। 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए।