उत्तर प्रदेश

महिला की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

मैनपुरी । मैनपुरी (10 years sentence) में 3 साल पहले दहेज के लिये महिला को पति और सास-ससुर पर ने जलाकर मार डाला था। कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी करार 10 साल की सजा (10 years sentence) सुनाई। अचेत होते धर्मेंद्र के माता-पिता ने अदालत में रोना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने तीनों को जेल भेज दिया है।

अपर जिला जज तृतीय मीना सिंह की अदालत ने 10 साल की सजा के साथ तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार शाम अपर जिला जज की अदालत में जैसे ही संध्या के दोषी पति को सजा सुनाई गई वैसे ही संध्या का पति धर्मेंद्र अचेत हो गया।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज के कोर्ट में चली। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों कोमद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को संध्या को जलाकर मार देने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे, विपिन कुमार चतुर्वेदी ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के चंदरपुर बोझी गांव से जुड़ा है।

धर्मेंद्र कुमार की पत्नी संध्या की 19 सितंबर 2019 को जलने से मौत हो गयी थी। थाना किशनी क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार ने बेटी संध्या की शादी फरवरी 2015 को धर्मेंद्र कुमार से की थी। संध्या की जलने की मौत के बाद संध्या के पिता राजेश ने अतिरिक्त दगाकर पति धर्मेंद्र, ससुर रामाकिशन, सास नारायनश्री,जेठ जितेंद्र और नेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में जेठों को निर्दोष साबित करते हुए पति सास-ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

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