उत्तर प्रदेश

अदालत ने आल्ट न्यूज के सह संस्थापक को धमकी देने के मामले में किया तलब

मुजफ्फरनगर । मुजफ्फरनगर (co-founder) की एक अदालत ने आल्ट न्यूज के सह संस्थापक (co-founder) मो. जुबेर को धमकी देने के मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है। जिसमें मुकदमे की फाईल कोर्ट से ट्रांसफर कर दिल्ली भेजने की बात कही गई है। बताया कि इस मामले में संबंधित कोर्ट को निर्णय लेना है।

जुबैर पर आरोप है कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर उन्होंने एक हिंदुवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद 30 जुलाई 2021 को मो. जुबेर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 में आत्मसमर्पण कर दिया था। जिसके बाद उनकी और से जुबैर की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी।

जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर जुबेर को 20 हजार रुपये के निजी बंध पत्र पर जमानत दी थी। जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंच गया है।आरोप था कि मो. जुबेर ने इजराइल व फिलीस्तीन के बीच हुए युद्ध संघर्ष के संबंध में सुदर्शन चेनल की दिखाई रिपोर्ट के बारे में झूठ परोसा था।

एफआइआर दर्ज कराते हुए अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने मो. जुबेर से बात की थी। आरोप लगाया था कि फोन पर बात करते हुए जुबेर ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया कि चरथावल थाना क्षेत्र के हिंदुवादी नेता अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को आल्ट न्यूज सह संस्थापक मो. जुबेर पुत्र मो. रफीक के विरुद्ध थाना चरथावल में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर मो. जुबैर को समन किया है। बताया कि जुबैर को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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