आल्ट न्यूज सह संस्थापक मामले में दर्ज केस की सुनवाई
मुजफ्फरनगर । मुजफ्फरनगर (hearing) की एक अदालत आज आल्ट न्यूज सह संस्थापक तथा फैक्ट चैकर मो. जुबेर के मामले में दर्ज केस की सुनवाई (hearing) करेगी। यह केस हिंदुवादी नेता ने एक वर्ष पूर्व थाना चरथावल में दर्ज कराया था। इनमें सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बार्डर थाना, हाथरस के थाना सिकंदराराऊ तथा कोतवाली एवं मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।
आरोप था कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर जुबेर ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है एफआइआर दर्ज कराते हुए अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने मो. जुबेर से बात की थी। आरोप था कि फोन पर बात करते हुए जुबेर ने अंकुर राणा से गाली गलौज की और इस संबंध में पूछने पर जान से मारने की धमकी दी।
कोर्ट के आदेश पर जुबेर को हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद जुबेर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई कर जुबेर को 20 हजार रुपये के निजी बंध पत्र पर जमानत प्रदान कर दी थी।आइपीसी की धारा-192, 504 एवं 506 के तहत मो. जुबेर पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 में चल रही है। कोर्ट जुबेर के मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा।